एक "शिकायत" इस अध्याय के तहत एक व्यक्ति / समूह संकट है कि व्यक्ति / समूह के संबंध में महामारी द्वारा उठाए गए किसी भी निर्णय से उत्पन्न करने के लिए संबंधित की एक शिकायत का मतलब होगा। शिकायत / कर्मचारियों, विक्रेताओं और महामारी के ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों इस अध्याय के तहत कवर नहीं किया जाएगा, जिसके लिए अलग शिकायत निवारण प्रणाली मौजूद है। इस के अलावा, निम्नलिखित शिकायतों इस अध्याय के तहत कवर नहीं किया जाएगा:
- जिन मामलों न्यायाधीन या मामलों में जहां अर्ध न्यायिक प्रक्रिया निर्धारित कर रहे हैं।
- जो भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें हैं, मुख्य सतर्कता अधिकारी के साथ दर्ज कराई जाए।
- नीतिगत मामलों और निदेशक मंडल है, जिसमें पीड़ित सीधे या परोक्ष रूप से प्रभावित नहीं किया गया है द्वारा लिए गए निर्णयों से जुड़े मामलों।
- बेनामी शिकायतों और तुच्छ मामले हैं।
- शिकायतों पर्याप्त विवरण के द्वारा समर्थित नहीं है।
पीड़ित व्यक्ति संलग्न पर जन शिकायत अधिकारी को उसका / उसकी शिकायत / शिकायत दर्ज कर सकता है। प्रारूप 'ए'
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Last Updated:04-Feb-2017